जेल में फोन का उपयोग बंद हो

गुमला : जेल में अगर मोबाइल का उपयोग हुआ या फिर कैदियों द्वारा फोन पर बात करने की जानकारी मिली, तो जेल के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. अब हर महीने जेल में पुलिस द्वारा दो बार छापामारी की जायेगी. यह दिशा-निर्देश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा व जेल आइजी सुमन गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2017 8:42 AM
गुमला : जेल में अगर मोबाइल का उपयोग हुआ या फिर कैदियों द्वारा फोन पर बात करने की जानकारी मिली, तो जेल के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. अब हर महीने जेल में पुलिस द्वारा दो बार छापामारी की जायेगी. यह दिशा-निर्देश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा व जेल आइजी सुमन गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जेल अधीक्षक किशोर लकड़ा व डीएसपी इंद्रमणि चौधरी को दिया. मुख्य सचिव ने कहा कि अगर जेल का कोई कर्मचारी गलती करता है, तो उसपर कार्रवाई करें. सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है.
जेल में मोबाइल फोन बंद हो. जो भी रिपोर्ट हो, उसे जेल अधीक्षक समय पर भेंजे. रसोई में उपयोग होने वाले आटा, दाल, चावल व अन्य खाद्य पदार्थ की नियमित जांच हो. किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. अगर कहीं कोई दिक्कत है, तो बतायें. जेल में सीसीटीवी कैमरा लगा है. वह चालू है या बंद, इसकी जांच हो.
हर सप्ताह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें. जेल में बंद कैदियों से जो लोग मिलने आते हैं, उनपर विशेष नजर रखा जाये. अगर कोई संदेह हो, तो तुरंत कार्रवाई करें. कोर्ट में जब कैदियों को पेशी के लिए लाया जाता है, तो वहां कैदियों से किसी प्रकार की मुलाकाती नहीं होने दें. जेल पुलिस व जिला पुलिस मिल कर काम करें. जिससे अपराध नियंत्रण में सहायक सिद्ध हो. जेल के अंदर की बात किसी भी कीमत पर बाहर लिक नहीं होनी चाहिए. कैदियों का सहयोग करने वाले कारा कर्मियों को अविलंब जेल से हटायें. अगर पहले कार्रवाई नहीं हुई, तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी.

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