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झारखंड : गुमला में डायन-बिसाही के आरोप में वृद्ध दंपत्ति की हत्या मामले में 11 दोषी करार, 12 जून को सुनवाई

गुमला में एडीजे- वन की कोर्ट ने डायन-बिसाही के आरोप में वृद्ध दंपत्ति की हत्या मामले में 11 लोगों को दोषी करार दिया. आगामी 12 जून को इन दाेषियों के खिलाफ सजा सुनायी जाएगी. घटना 31 अगस्त, 2018 की है जब आरोपियों ने दोनों वृद्ध दंपत्ति पर डायन बिसाही का आरोप लगा कर पत्थर से कूच कर हत्या की थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 9, 2023 6:17 AM
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Jharkhand News: डायन-बिसाही के शक में गुमला के अरको महुआटोली पुसो के वृद्ध दंपत्ती विगनी देवी और सहदेव उरांव की हत्या मामले के 11 आरोपियों को एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने दोषी करार दिया है. इन दोषियों को 12 जून को सजा सुनायी जाएगी. इस मामले में अरको महुआटोली पुसो निवासी फुलचंद उरांव, बुद्धेश्वर उरांव, महेश उरांव, सुरेश उरांव, सुखराम उरांव, सुमित उरांव, परमेश्वर उरांव, फूलमनी देवी, सीता देवी, रामचंद्र महतो और लाला उरांव को दोषी पाया गया है.

डायन-बिसाही के आरोप में वृद्ध दंपत्ति की हत्या

इस संबंध में अरको महुआटोली निवासी बालेश्वर उरांव ने अपने वृद्ध माता-पिता की हत्या के आरोप में कुल सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद अनुसंधान के क्रम में अन्य चार लोगों का नाम सामने आये. घटना 31 अगस्त, 2018 की है. आरोपियों ने दोनों वृद्ध दंपत्ति विगनी देवी और सहदेव उरांव पर डायन बिसाही का आरोप लगा कर पत्थर से कूच कर हत्या कर दी थी. वहीं, सहदेव उरांव की हत्या के बाद घटना स्कूल से कुछ दूर पर एक पेड़ से रस्सी के सहारे उसका शव लटका दिया था.

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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

दूसरी ओर, गुमला के एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी डुको पिपरटाली निवासी राजेंद्र उरांव को 10 साल की सजा सुनायी. आरोपी राजेंद्र उरांव को धारा 376 के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना आठ अप्रैल, 2011 की है. उस समय पीड़िता एक शादी समारोह में गयी थी, जहां आरोपी ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद शादी का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया. वहीं, कुछ सालों के बाद आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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