गुमला : नाबालिग को बेचने के आरोपी को 10 साल की सजा

गुमला : एडीजे-6 राकेश कुमार मिश्र की अदालत ने गुमला प्रखंड की नाबालिग को बेचने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया. आरोपी अरमई बेहराटोली निवासी अनु उरांव को दोषी पाते हुए धारा 367 आइपीसी के तहत 10 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल […]

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गुमला : एडीजे-6 राकेश कुमार मिश्र की अदालत ने गुमला प्रखंड की नाबालिग को बेचने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया. आरोपी अरमई बेहराटोली निवासी अनु उरांव को दोषी पाते हुए धारा 367 आइपीसी के तहत 10 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया.

जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. वहीं धारा 342 आइपीसी के तहत एक साल की सजा व एक हजार जुर्माना लगाया गया है. इसमें जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. धारा 370 आइपीसी के तहत 10 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगा. धारा 374 के तहत एक साल की सजा व एक हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. धारा 120 (बी) आइपीसी आरआइ के तहत सात साल की सजा व तीन हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की करावास की सजा सुनायी गयी है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. जबकि जुर्माना की राशि 25 हजार प्राप्त होने पर उस राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जायेगा. वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी अरमई बेहराटोली निवासी संगीता कुमारी अभी भी फरार है.
क्या है मामला
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने कहा कि अरमइ बेहराटोली निवासी अनु उरांव व संगीता कुमारी नवंबर 2012 में मेरे घर आये थे. घुमाने के नाम से गुमला ले गये थे. गुमला से बस में बैठा कर रांची ले आये. वहां बताया कि मुझे घुमाने के लिए लुधियाना ले जा रहे हैं. विरोध करने के बाद भी जबरन ट्रेन में बैठा लिया और लुधियाना ले गये, जहां एक सेठ के यहां काम पर लगा दिया. दो माह काम करने के बदले एक पैसा भी मजदूरी नहीं दी. परिवार वालों द्वारा दबाव बनाने पर अनु उरांव मुझे लुधियाना से गुमला थाना लाया. इसके बाद गुमला आहतू थाना ने पीड़िता के बयान पर अनु उरांव व संगीता कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी.
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