।। अंकित चौरसिया ।।
गुमला : पांच वर्षीय नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने सोमवार को जारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी आरोपी मदारी मियां उर्फ सफरत अंसारी को सश्रम आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) की सजा सुनायी है.आरोपी मदारी मियां को धारा 376 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा के अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना की राशि न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बुंदेश्वर गोप ने पैरवी की. घटना नौ माह पूर्व की है. घटना के दिन 14 मार्च 2018 की शाम पांच बजे आरोपी पीड़िता के घर आ धमका. उस समय घर में कोई नहीं था. आरोपी ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
उसी दौरान पीड़िता का भाई अपने घर पहुंच गया.घटना के बाद पीड़िता के माता-पिता घर पहुंचे. जिसके बाद पीड़िता के भाई ने घटना की जानकारी दी. घटना के बाद पीड़िता की स्थिति नाजुक हो गयी. तत्काल परिजनों ने अपने दिव्यांग बेटी को छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के अस्पताल में इलाज कराया. जिसके दूसरे दिन परिजनों ने थाना पहुंच कर आरोपी मदारी मियां के विरूद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराया.