डायन बिसाही का आरोप लगाकर वृद्धा की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
दुर्जय पासवान, गुमला गुमला के एडीजे-वन लोलार्क दुबे की अदालत में शुक्रवार को डायन बिसाही के मामले में 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या करने वाले आरोपी घाघरा निवासी सुखू उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना वर्ष 2011 की है. घटना के दिन आरोपी सुखू उरांव, नकुल मुंडा, लक्ष्मण उरांव व बंदी उरांव गांव […]
दुर्जय पासवान, गुमला
गुमला के एडीजे-वन लोलार्क दुबे की अदालत में शुक्रवार को डायन बिसाही के मामले में 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या करने वाले आरोपी घाघरा निवासी सुखू उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना वर्ष 2011 की है. घटना के दिन आरोपी सुखू उरांव, नकुल मुंडा, लक्ष्मण उरांव व बंदी उरांव गांव में पंचायती लगा कर मृतका लोहराईन देवी को डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे.
उसके बाद उसकी हत्या कर दी गयी. इस संबंध में मृतका का बेटा तिमडु उरांव ने घाघरा थाना में उपरोक्त चारों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें कहा गया है कि 15 अक्टूबर 2011 को उपरोक्त लोगों ने पंचयत बैठाकर उसकी मां लोहराईन देवी पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए निर्दयता से मारपीट कर रहे थे.
उस दौरान मृतका का पुत्र तिमडु वहां मौजूद था. अपनी मां को मार खाता देख तिमडु डर से वहां से भाग गया. जिसके बाद उपरोक्त चारों लोगों ने लोहराईन देवी को लाठी-डंडे, छुरा से मार कर हत्या कर दिया. इन आरोपियों में सुखू उरांव पकड़ा गया. जबकि हत्या के तीन अन्य आरोपी फरार है.
आरोपी सुखू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन चंपा कुमारी ने पैरवी किया.