भाई-भाभी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

गुमला : बिशुनपुर थाना क्षेत्र के डीपाडीह करमटोली निवासी सुशील उरांव को दोहरे हत्याकांड के एक मामले में मंगलवार को एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आजीवन करावास की सजा सुनायी है. सुशील ने अपने भाई भोला उरांव व भाभी की हत्या की थी. आरोपी सुशील उरांव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2019 12:10 AM

गुमला : बिशुनपुर थाना क्षेत्र के डीपाडीह करमटोली निवासी सुशील उरांव को दोहरे हत्याकांड के एक मामले में मंगलवार को एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आजीवन करावास की सजा सुनायी है. सुशील ने अपने भाई भोला उरांव व भाभी की हत्या की थी.

आरोपी सुशील उरांव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. मामला 17 मई 2014 का है. उस समय भोला उरांव अपने घर की छत से खपरा उतरवा रहा था. उसी दौरान भोला उरांव का छोटा भाई सुशील उरांव ने टांगी से वार कर दिया.
भोला के चिल्लाने की अावाज सुन कर उसकी पत्नी बीच-बचाव करने गयी, तो उसे भी टांगी से मार कर हत्या कर दी. इस संबंध में मृतक दंपती की बेटी सीता कुमारी ने बिशुनपुर थाना में अपने चाचा सुशील उरांव के खिलाफ दोहरे हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि वर्ष 2011 में चाचा सुशील उरांव के बड़े बेटे कार्तिक उरांव की हत्या मेरे छोटे चाचा राजेंद्र उरांव ने कर दी थी.
चाचा सुशील उरांव अपने बेटे की हत्या का शक मेरे पिता पर करता था. जिस कारण उसने मेरे पिता की टांगी से मार कर हत्या कर दी. इस दौरान मेरी मां द्वारा बीच-बचाव करने पर उसे भी टांगी से मार कर हत्या कर दी.मैं किसी प्रकार वहां से भाग कर अपनी जान बचायी थी.

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