मुर्गा चोरी को तीन माह का कारावास

गुमला. जशपुर जिला के न्यायाधीश मनीष दुबे ने मुर्गा चोरी के एक मामले में गुरुवार को अंतिम सुनवाई की. उन्होंने मुर्गा चोरी के आरोपी पत्थलगांव प्रखंड के फरसाटोली सरनापारा गांव निवासी जगरनाथ कुमार को तीन माह की सजा सुनायी है. साथ ही पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है. इसी मामले में जगरनाथ के साथी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 31, 2014 11:04 PM

गुमला. जशपुर जिला के न्यायाधीश मनीष दुबे ने मुर्गा चोरी के एक मामले में गुरुवार को अंतिम सुनवाई की. उन्होंने मुर्गा चोरी के आरोपी पत्थलगांव प्रखंड के फरसाटोली सरनापारा गांव निवासी जगरनाथ कुमार को तीन माह की सजा सुनायी है. साथ ही पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है. इसी मामले में जगरनाथ के साथी मधुसूदन को संदेह का लाभ देकर उसे दोष मुक्त करते हुए रिहा कर दिया. मुर्गा चोरी की घटना 17 मार्च 2014 को घटी थी. जानकारी के अनुसार गांव के ही मेघनाथ के घर से मुर्गा चोरी हुई थी. जिस दिन मुर्गा चोरी हुई. उस दिन जगरनाथ व मधुसूदन उसके घर से निकल रहे थे. मेघनाथ ने जगरनाथ को पकड़ लिया. जगरनाथ के घर से मुर्गा के पंख भी मिले थे. इससे पता चला कि जगरनाथ ने मुर्गा को मारकर खा गया. इसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद गुरुवार को न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की.

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