Jharkhand news: गुमला थाना के पूर्वी क्षेत्र मुरकुंडा में चर्चित चाचा-भतीजा हत्याकांड के मामले में गुमला न्यायालय के जज ने हत्या में शामिल तीन आरोपियों को दोषी माना है. गुमला के एडीजे-5 एसएन सिन्हा की अदालत ने चाचा-भतीजा हत्याकांड के तीन आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिये. आरोपियों में मुरकुंडा गांव निवासी भारती नायक, अनिल नायक व बुधु नायक शामिल है. इस मामले की सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया.
चाचा-भतीजा हत्याकांड की घटना 23 मई, 2013 को घटी थी. इस संबंध में सुलोचनी देवी ने अपने 15 वर्षीय पुत्र फीनु महतो और 40 वर्षीय देवर राजा महतो की हत्या की प्राथमिकी गुमला थाना में दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना के चार-पांच दिन पूर्व नायकटोली गांव के माड़ू नायक की पत्नी रूदन देवी की किसी ने हत्या कर दी थी. जिसमें सुलोचनी देवी दो बेटे गड्डू महतो व मृतक फीनू महतो के खिलाफ गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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जिसके कुछ दिन बाद पांच लोगों ने बंदूक व भुजाली लेकर सुलोचनी देवी के घर आये और हमला कर दिया. इस महले में भतीजा फीनू महतो व चाचा राजा महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के बाद उपरोक्त के नाम आने पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस केस में जज ने आरोपियों को दोषी पाया है. अब 19 फरवरी को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी और सजा सुनायी जायेगी.
रिपोर्ट : दुर्जय पासवान, गुमला.