:4::::::: पट्टा के लिए आवेदन जमा करें : डीसी

वन अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना. 2 गुम 16 में हरी झंडा दिखाते डीसी.प्रतिनिधि, गुमला अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भूमि का पट्टा देने और वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के बारे में जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2015 1:06 PM

वन अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना. 2 गुम 16 में हरी झंडा दिखाते डीसी.प्रतिनिधि, गुमला अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भूमि का पट्टा देने और वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के बारे में जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ निकाला है. मंगलवार को समाहरणालय परिसर में डीसी गौरी शंकर मिंज ने विधिवत रूप से हरी झंडी दिखा कर जागरूकता रथ को रवाना किया. साथ ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में भूमि पट्टा के लिए आवेदन जमा करें. निजी अथवा सामूहिक आवेदन जमा कर सकते हैं. वहीं जागरूकता रथ के माध्यम से वन भूमि में निवास या जीविका के लिए धारित वन भूमि पर खेती करने का अधिकार, लघु वन उत्पादों के स्वामित्व और संग्रह उपयोग तथा व्ययन करने का अधिकार, घुमक्कड़ चारामाही समुदायों को किसी जलाशयों या नदी से मछली पकड़ने और अन्य उत्पाद के उपयोग व मौसमी वन संसाधनों तक पहुंच का अधिकार, आदिम जनजाति समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों का आवास तथा बांस स्थान भूमि के सामुदायिक रूप से धारण करने का अधिकार, भूमि पट्टा प्राप्त करने लिए आवेदन जमा करने सहित वन अधिकार से जुड़े विभिन्न नियमों के बारे में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को जानकारी दी गयी. मौके पर दिलीप कुमार, राम निवास प्रसाद, सूरज नायक, अमन वर्मा सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे.

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