गुमला : गुमला कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम लाल ने दुष्कर्म के दो मामलों में सोमवार को सुनवाई की. इसमें दोनों आरोपी को दस-दस साल की सश्रम कारावास की सजा व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें 20-20 हजार रुपये दुष्कर्म की पीड़िता को देने के लिए कहा गया है.
पहले मामले में कामडारा प्रखंड की एक युवती से वर्ष 2007 में दुष्कर्म करने के आरोपी जामटोली निवासी राजेश सिंह को दस साल की सजा सुनायी गयी है. 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं दूसरे मामले में गुमला की एक युवती से दुष्कर्म के आरोपी बलीश्याम साहू को दस साल की सजा सुनायी गयी है. भादवि की धारा 376 के तहत सजा हुई है.