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प्रतिबंधित मांस बेचने का आरोपी गिरफ्तार

प्रतिबंधित मांस बेचने का आरोपी गिरफ्तार

चैनपुर. चैनपुर थाना की बरवे नगर पंचायत स्थित रहमत नगर निवासी अजबुला खान (45) को चैनपुर पुलिस ने बुधवार को 20 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ कर जेल भेज दिया. थानेदार कुंदन चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बरवे नगर के रहमत नगर में अजबुला खान द्वारा प्रतिबंधित मांस की बिक्री की जा रही है. गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गयी. अजबुला खान के घर से 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया. मौके से अजबुला खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

मारपीट की और रुपये छीन कर हुआ फरार

गुमला. शहर के बागबाना बेतलेहम निवासी लिवन बाखला से 16 हजार, 500 रुपये छिनतई व मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है. हालांकि इस संबंध में लिविन बाखला ने अभी तक गुमला थाना में कोई लिखित आवेदन नहीं सौंपा है. यह जानकारी देते हुए थानेदार सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पड़ोसी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस क्रम में अरविंद लकड़ा ने घर में घुस कर लिवन बाखला से मारपीट की और उसके घर से 16 हजार, 500 रुपये लेकर फरार हुआ है. पीड़ित ने अभी तक थाना में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

पीड़ित परिवार से मिल मदद करने का दिया आश्वासन

गुमला. गुमला थाना के वृंदा नायकटोली पर डायन बिसाही करने का आरोप लगाकर ससुराल वालों द्वारा मारपीट करने का समाचार प्रभात खबर में छपने के बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया है. गुमला बीडीओ वृंदा नायकटोली गांव पहुंच कर पीड़ित परिवार से मिल हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया है. बीडीओ ने परिवार की समस्याओं से भी अवगत हुए. इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह पीडीजे ध्रुव चंद्र मिश्र के निर्देश पर डीएलएसए सचिव रामकुमार लाल गुप्ता के आदेश पर पीएलवी राजेश सिंह वृंदा नायकटोली बिंदेश्वर लोहरा के घर पहुंचे. वहां पूछने पर पता चला कि उसकी पीड़िता बेटी सदर अस्पताल गुमला में भर्ती है. इस पर राजेश सिंह सदर अस्पताल गुमला गये और पीड़िता से भेंट की और उसके इलाज की समुचित व्यवस्था करायी. साथ ही उसे मिल रही सारी सुविधाओं की जानकारी ली. इस मामले में सचिव ने कहा कि पीड़िता को सभी प्रकार की सरकारी लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा, जिसकी वह हकदार है.

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