Jharkhand news: गुमला के एडीजे-वन सुभाष की कोर्ट ने शुक्रवार को मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी लठदाग गांव निवासी साजिद अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देन पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतने की बात कही है.
घटना 13 मई, 2019 की है. मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता की मां ने आरोपी साजिद अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग किया था. प्राथमिकी में कहा गया है कि उसकी बेटी का पूर्ण मानसिक विकास नहीं हो पाया. जिस कारण उसे पति ने छोड़ दिया और वह मायके में अपनी मां के साथ घर में रहती है. वह प्रतिदिन घर से मवेशी चराने और लकड़ी चुनने के लिए जाती थी.
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घटना के दिन शाम पांच बजे गांव के तीन लोग आये और कहने लगे की तेरी बेटी के साथ लठदाग गांव निवासी साजिद अंसारी दुष्कर्म कर रहा था. जब इस संबंध में पीड़िता से उसकी मां ने पूछताछ किया तो, पीड़िता ने बताया कि साजिद ने इससे पूर्व भी उससे दुष्कर्म किया है. जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को खोजने उसके घर गये, लेकिन वह नहीं मिला. इस दौरान पता चला कि आरोपी 6 बच्चों का पिता भी है. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग किया गया था.
Posted By: Samir Ranjan.