Jharkhand news: गुमला के एडीजे-1 की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में उज्जवल टोपनो (25 वर्ष) को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी उज्जवल टोपनो खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा का निवासी है. दोषी उज्जवल ने 26 मई, 2016 को आम चुनने गयी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.
7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को गुमला न्यायालय में सुनवाई हुई. दुष्कर्म के आरोपी खूंटी जिला के तोरपा निवासी उज्जवल तोपनो को एडीजे-वन सुभाष की अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से पीपी ओम कुमार और बचाव पक्ष की ओर से ओमप्रकाश दूबे ने पैरवी की.
घटना 26 मई, 2015 की है. आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद बच्ची ने घर जाकर अपने परिजनों को जानकारी दी. इसके बाद बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया है कि घटना के दिन गांव में बहुत ही आंधी तूफान आया था. जिसके बाद बच्ची आम चुनने बगीचा गयी थी. उसी दौरान आरोपी उसे अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था.
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बता दें कि बुधवार को भी गुमला एडीजे-वन सुभाष की कोर्ट ने दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामले में 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इस मामले में भी दो आरोपी सिमोन तिर्की और अरविंद तिर्की ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था.
Posted By: Samir Ranjan.