बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
विगत दिनों गढ़वा जिला में पटाखा की दुकान में आग लगने के कारण पटाखा दुकानदार और बच्चों के जल जाने की घटना को लेकर जिला प्रशासन गुमला संजीदा है.
By VIKASH NATH |
March 13, 2025 6:24 PM
: गढ़वा जिले में पटाखे की दुकान में आग लगने के कारण दुकानदार व बच्चों को जल जाने की घटना को लेकर जिला प्रशासन गुमला अलर्ट.
: जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पत्र जारी किया.
: अपील : यदि किसी दुकान में बिना लाइसेंस का पटाखा बिक्री किया जा रहा है तो इसकी सूचना थाना प्रभारी व अंचलाधिकारी को दें.
प्रतिनिधि, गुमला
विगत दिनों गढ़वा जिला में पटाखा की दुकान में आग लगने के कारण पटाखा दुकानदार और बच्चों के जल जाने की घटना को लेकर जिला प्रशासन गुमला संजीदा है. जिला प्रशासन द्वारा गढ़वा के घटना को गंभीरता से लेते हुए गुमला सतर्कता बरतते हुए गुमला में बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. बिना लाइसेंस के पटाखा बिक्री करने वालों एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. पटाखा एक विस्फोटक सामग्री है. जिससे जान-माल की हानि होने की संभावना है. इसके रोकथाम के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) राजीव नीरज द्वारा पत्र जारी किया गया है. एसडीओ ने बताया कि आये दिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि सक्षम प्राधिकार से लाइसेंस प्राप्त किये बिना धड़ल्ले से दुकानों में अथवा छुपे रुस्तम अनजान स्थलों पर अवैध रूप से पटाखा की बिक्री हो रही है, जो निश्चित रूप से काफी गंभीर विषय है. इससे किसी भी आसन्न अनहोनी बड़ी घटना के खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने विगत 10 मार्च को गढ़वा जिले में पटाखा की दुकान में आग लगने के हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि गढ़वा की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है. जिसे ध्यान में रखते हुए इस तरह के अनहोनी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु इस विषय पर संजीदगी से विचार करते हुए इसपर अंकुश लगाया जाना निहायत आवश्यक प्रतीत होता है. एसडीओ ने गुमला शहर के सभी बुद्धिजीवी आमजनों से अनुरोध किया कि गुमला शहर एवं उसके आसपास कहीं भी बिना लाइसेंस प्राप्त पटाखे के दुकान अथवा अनजान स्थलों पर अवैध रूप से पटाखा की बिकी किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो उसकी गुप्त सूचना से संबंधित थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी को दें. ताकि संबंधित दुकानदार/व्यक्ति के विरूद्ध द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 में वर्णित सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सके.
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