: एनसीओआरडी समिति गुमला, कारा, खनन एवं सड़क सुरक्षा समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक बालू व पत्थरों के अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु मुख्य चौक-चौराहों एवं डंपिग यार्ड पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश. : सड़क दुर्घटना से हुए मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा राशि जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश. 18 गुम 16 में बैठक करते डीसी, एसपी व अन्य अधिकारी प्रतिनिधि, गुमला एनसीओआरडी समिति गुमला, कारा, खनन एवं सड़क सुरक्षा समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में एनसीओआरडी समिति की समीक्षा में उपायुक्त ने जिले में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने विद्यालयों के बाहर लगने वाले छोटे-छोटे दुकानों में नशीले पदार्थों की बिक्री होने की संभावना व्यक्त करते हुए उक्त दुकानों को दूसरे जगह पर शिफ्ट कराने का निर्देश दिया. साथ ही विद्यालय के बाहर या आसपास के इलाके में गुटखा, पान, सिगरेट आदि की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को किसी नशीले पदार्थों का लत न लगे. इसके लिए नियमित जांच एवं आवश्यक छापेमारी करें. वहीं खनन अंर्तगत हुए कार्यों की समीक्षा में उपायुक्त ने बालू व पत्थरों के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष नजर रखने तथा मुख्य चौक-चौराहों एवं डंपिग यार्ड पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया. साथ ही नियमित छापेमारी भी करने तथा जब्त किये गये. बालू की नीलामी करने की बात कही. कारा अंतर्गत व्यवस्थाओं की समीक्षा में उपायुक्त ने कारा अंतर्गत आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया. साथ ही कारा अंतर्गत सभी नियमों का कड़े रूप से पालन करने, कारा अंतर्गत चल रहे निर्माण को ससमय पूर्ण करने तथा कारा अंतर्गत शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के पश्चात वहां नियमित क्लास का आयोजन करवाने व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश दिया. सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा में उपायुक्त ने सड़क दुर्घटना से हुए मृतकों के परिवारजनों को जल्द ही मुआवजा राशि उपलब्ध कराने तथा सड़क दुर्घटना से मृतकों के परिवारजनों को अन्य इंश्योरेंस की राशि एवं आपदा प्रबंधन समिति से मिलने वाली मुआवजा राशि भी दिलाने हेतु सहयोग करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना से हुए मृतकों के परिवारजनों को सड़क सुरक्षा के तहत दो लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन से भी परिवारजनों को एक लाख रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जाती है. यदि मृतक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लिया हो तो वहां से भी उन्हें सहायता राशि मिलती है और यदि मृतक के द्वारा श्रम कार्ड बनाया गया हो तो उसपर भी सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है. उपायुक्त ने सभी लाभुकों को योजनाओं का लाभ सही समय पर देने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सिविल सर्जन को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आठ जून से 14 जून के बीच ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने के लिए योजना बनाने की बात कही. बैठक में पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बेलाल अनवर, एसडीआई सदर, सिविल सर्जन गुमला, जिला परिवहन पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे.
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