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Coronavirus In Jharkhand : देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं झारखंड, तो रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी, परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश

Coronavirus In Jharkhand, रांची न्यूज : हवाई, रेल या सड़क मार्ग से अगर आप झारखंड आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. jharkhandtravel.nic.in पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. यह रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व करना होगा. झारखंड में प्रवेश करने के बाद अगर आप निबंधन कराते हैं, तो वह मान्य नहीं होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 10, 2021 2:20 PM
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Coronavirus In Jharkhand, रांची न्यूज : हवाई, रेल या सड़क मार्ग से अगर आप झारखंड आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. jharkhandtravel.nic.in पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. यह रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व करना होगा. झारखंड में प्रवेश करने के बाद अगर आप निबंधन कराते हैं, तो वह मान्य नहीं होगा.

बाहर से आनेवाले लोगों को पहले की तरह सात दिनों तक होम कोरेंटिन में रहना होगा. केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोगों के अलावा 72 घंटे के अंदर राज्य से लौट जानेवाले लोगों को होम कोरेंटिन के नियम से पहले की तरह छूट दी गयी है. बुधवार को परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया.

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इसके तहत निजी और व्यावसायिक निबंधित वाहनों को ई-पास रहने पर ही झारखंड में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. झारखंड के अंदर व्यावसायिक वाहन से यात्रा करने पर ई-पास की जरूरत नहीं होगी. निजी वाहन से एक जिला से दूसरे जिला जाना चाहते हैं, तो ई-पास लेना होगा. केंद्र के अलावा झारखंड व अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई-पास से छूट रहेगी.

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राज्य से होकर गुजरनेवाले वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य में बसों का परिचालन 16 जून की सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित है. हालांकि, औद्योगिक व खनन प्रतिष्ठान जिला प्रशासन से अनुमति लेकर अपने कर्मियों को बस से ले जा सकेंगे.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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