Jharkhand News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

Jharkhand News: झारखंड के गुमला जिले में दुष्कर्म की ये घटना 22 फरवरी 2019 की है. इस मामले में अदालत ने आरोपी किशोर सिंह को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2022 4:07 PM

Jharkhand News: गुमला में एडीजे वन सुभाष की अदालत ने युवती से दुष्कर्म के दोषी किशोर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में पीपी ओम कुमार ने पैरवी की. बताया जाता है कि पीड़िता अपने गांव जा रही थी. इसी दौरान आरोपी ने झांसे में लेकर उसे अपनी बाइक पर बिठाया और उसके घर ले जाने की जगह अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया.

झारखंड के गुमला जिले में दुष्कर्म की ये घटना 22 फरवरी 2019 की है. इस मामले में अदालत ने आरोपी किशोर सिंह को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर इसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आरोप है कि पीड़िता को घर पहुंचाने के बहाने अपनी बाइक पर बिठाकर आरोपी अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

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बताया जाता है कि पीड़िता गुमला शहर के जशपुर रोड स्थित डेली मार्केट से अपने गांव जा रही थी. इसी दौरान आरोपी अपनी बाइक से आया और पीड़िता को उसके घर पहुंचाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद पीड़िता को उसके घर नहीं पहुंचाकर अपने घर ले गया. वहां युवती के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया. घटना के अगले दिन पीड़िता ने अपने घर वालों को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंपा. इस घटना के बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.

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रिपोर्ट: दुर्जय पासवान

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