दिल्ली में पोस्टेड आर्मी जवान की गुमला में घर में घुसकर हत्या, पत्नी घायल, बाल-बाल बचा तीन साल का मासूम
पत्नी बुद्धेश्वरी देवी ने बताया कि उनके पति परना उरांव आर्मी जवान थे और दिल्ली में पोस्टेड थे. पांच जनवरी 2023 को छुट्टी पर घर आये थे. 26 जनवरी को अपनी डयूटी में लौटना था. अपराधियों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी. इसमें वे घायल हो गयी हैं. कमरे में सोया उनका बच्चा बाल-बाल बच गया.
गुमला, दुर्जय पासवान. गुमला थाना क्षेत्र के खोरा जामटोली निवासी आर्मी जवान परना उरांव (45 वर्ष) की अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या कर दी, जबकि उनकी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी घायल हैं. उनका इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है. घटना बुधवार की रात 11-12 बजे की है. अपराधियों की संख्या करीब पांच थी और सभी चेहरा ढंके हुए थे. घर में घुसते ही अपराधियों ने हमला कर दिया. परना उरांव को बचाने के क्रम में बुद्धेश्वरी को अपराधियों ने तेज धारधार हथियार से काट दिया, जिससे वह बेहोश हो गयीं. रात दो बजे जब उसे होश आया तो घर के बाहर निकलकर चिल्लाने लगी. पड़ोसियों ने परना को अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. घटना के समय तीन साल का बेटा भी साथ में सोया हुआ था. गहरी नींद में सोए रहने के कारण वह बच गया.
दिल्ली में पोस्टेड थे आर्मी जवान परना उरांव
पत्नी बुद्धेश्वरी देवी ने बताया कि उनके पति परना उरांव आर्मी जवान थे और दिल्ली में पोस्टेड थे. पांच जनवरी 2023 को छुट्टी पर घर आये थे. 26 जनवरी को अपनी डयूटी में लौटना था. बुधवार की रात हम सभी खाना खाकर सोने की तैयारी में थे. इसी बीच हम दोनों शौचालय गये, जहां से लौटने के बाद वे कमरे में कपड़ा बदल रहे थे. तभी अज्ञात अपराधी घर में घुस आये और हमला कर दिया. हमले में बीच-बचाव करने के क्रम में मैं बेहोश हो गयी. इसके बाद अपराधियों ने मेरे पति की हत्या कर दी.
पहले भी हुआ था हमला
वर्ष 2022 के जून माह में भी आर्मी जवान पर घर में घुसकर हमला हुआ था. इसमें उनकी उंगली कट गयी थी. यह दूसरी बार हमला है. मृतक परना के बड़े भाई झारखंड पुलिस में हैं. वे सरायकेला में पोस्टेड हैं.
Also Read: झारखंड के टोंटो में दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट, कोबरा के तीन जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाए गए रांची
जमीन विवाद में हत्या की आशंका
परना उरांव ने वेतन के पैसे से जमीन खरीदी थी, ताकि रिटायरमेंट के बाद वे खेतीबारी कर सकें. आशंका व्यक्त की जा रही है कि जमीन खरीद-बिक्री के दौरान हुए विवाद में हत्या हुई होगी.