आदेश के बावजूद बीपीएलधारी बच्चों का नहीं हुआ नामांकन
अभिभावकों से कहा गया कि हमें नहीं मिलता है कोई सरकारी अनुदान
गुमला. झारखंड सरकार निर्देश है कि राज्य के प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल परिवारों के छात्रों का नि:शुल्क एडमिशन के लिए 25 प्रतिशत जगह रिक्त रखा जाना है. इस आलोक में डीएसइ गुमला के कार्यालय के माध्यम से चार बीपीएल परिवार के बच्चों के एडमिशन के लिए अभिभावक नेट्रोडैम विद्यालय में आवेदन जमा किया था. इसके बाद डीएसइ गुमला ने आवेदन करने वाले चार बच्चों का नाम अंकित कर कार्यालय के पत्रांक 587 दिनांक 27 मार्च 2025 के माध्यम से नेट्रोडैम विद्यालय के एचएम को पत्र प्रेषित कर आवेदित बच्चों क्रमशः अगस्तीन इंदवार, जैनब फातिमा, हर्ष राम व मो अतीक का नामांकन का निर्देश दिया गया था. परंतु बच्चों के अभिभावक को उक्त विद्यालय के एचएम द्वारा यह कह कर एडमिशन नहीं लिया गया कि उनके विद्यालय को कोई सरकारी अनुदान नही मिलता है. इसलिए डीएसइ गुमला के आदेश के बावजूद इन बच्चों का एडमिशन नहीं लिया गया. आवेदित बच्चों के अभिभावक इसकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी गुमला विधि विभाग के अध्यक्ष सह अधिवक्ता खुर्शीद आलम को दी. इसके बाद उक्त मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी गुमला विधि विभाग के अध्यक्ष सह अधिवक्ता खुर्शीद आलम द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला को पत्र लिखा गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
