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Driving Licence Updates : ड्राइविंग लाइसेंस बनवानेवालों के लिए खुशखबरी, कोरोना के साये में ऐसे होगा ड्राइविंग टेस्ट

Driving Licence Updates : रांची : आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा था. छह माह बाद अब ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू होगा. परिवहन विभाग द्वारा जल्द डीटीओ और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जायेगा. ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया जायेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 3, 2020 9:12 AM
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Driving Licence Updates : रांची : आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा था. छह माह बाद अब ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू होगा. परिवहन विभाग द्वारा जल्द डीटीओ और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जायेगा. ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया जायेगा.

ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पहले की तरह काफी संख्या में स्लॉट नहीं होंगे, बल्कि सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में स्लॉट पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जायेगा. ड्यूटी पर तैनात अफसर व कर्मी मास्क पहने रहेंगे. जरूरत के मुताबिक हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे.

ड्राइविंग टेस्ट देने वाले लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. सैनिटाइजर का भी उपयोग आवश्यक होगा. टेस्ट की वीडियोग्राफी भी विभाग करा सकता है. लाइसेंस के लिए थम्ब इंप्रेशन भी जरूरी है. इसकी भी व्यवस्था की जायेगी.

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आपको बता दें कि अप्रैल से ही ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम ठप है. यही वजह है कि 31 अक्टूबर तक विभाग की ओर से ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस के मद्देनजर राहत दी गयी है. उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार से ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा. 31 अक्टूबर के बाद विभाग ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस के मामले में और मोहलत नहीं देगा. इसके बाद जांच के दौरान पकड़े जाने पर लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.

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डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और ट्रैफिक पुलिस द्वारा परेशान करने के मामलों पर रोक लगाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे (MoRTH) ने 1 अक्टूबर से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स-1989 में कुछ संशोधन किया है.

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अब ड्राइविंग करते वक्त साथ में RC और ड्राइविंग लाइसेंस (RC and driving license) जैसे डॉक्‍यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रखने की अब जरूरत नहीं है. अब आप गाड़ी से जुड़े डॉक्‍यूमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी (valid soft copy) लेकर आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं.

सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रखरखाव एक आइटी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है. जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाये गये डॉक्यूमेंट्स के बदले हार्ड कॉपी की मांग कोई नहीं कर सकता है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ा दी थी. मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गयी है. इससे पूर्व जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था. देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया.

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन इस प्रकार कर सकते हैं. पहले आप सारथी वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म को भरें. ‘जमा करें’ पर क्लिक करें. यदि आवेदक नाबालिग है, तो फॉर्म का प्रिंट आउट लें और पार्ट D को भर लें. उसके बाद निकटतम आरटीओ में जाकर लाइसेंस देनेवाले अधिकारियों की मौजूदगी में पार्ट D पर माता-पिता / संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर कराना होता है.

आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ( जैसे उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर). सबमिट करने के बाद एक वेब एप्लिकेशन नंबर आपको मिलेगा, जो बाद में एप्लिकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है. आवेदन पूरा हो जाने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जायेगा.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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