Jharkhand News: महज 100 रुपये की खातिर हत्या करने के दोषी दोनों भाइयों को अदालत ने सुनायी उम्रकैद की सजा
Jharkhand News: गुमला में सद्दाम हुसैन की हत्या के दोषी आसिफ कुरैशी व शहजाद कुरैशी को गुमला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर इन्हें दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
Jharkhand News: झारखंड के गुमला के एडीजे-चार अंजनी अनुज की अदालत ने शनिवार को इस्लामपुर गुमला निवासी सद्दाम हुसैन की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. इनमें आसिफ कुरैशी व शहजाद कुरैशी शामिल हैं. दोनों भाइयों को धारा 302/24 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की थी.
100 रुपये की खातिर सद्दाम की हत्या
सद्दाम हुसैन हत्याकांड 15 जनवरी 2019 को हुआ था. गुमला शहर के सिसई रोड स्थित भट्ठी तालाब के बगल में सर्कस मैदान के पास ये वारदात हुई थी. मृतक के पिता मोहम्मद सलीम ने दोनों दोषियों के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि 15 जनवरी 2019 की दोपहर 2.30 बजे मोहम्मद सलीम को सूचना मिली थी कि उसके बेटे सद्दाम हुसैन को सिसई रोड भट्टी तालाब के समीप सर्कस मैदान में किसी बात को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया गया है. जब मो सलीम घटनास्थल पहुंचे तो अपने बेटे को मृत हालत में मैदान में पड़ा हुआ पाया. वहां पर बेटे का दोस्त मसरूर अली उर्फ सनी मौजूद था.
गाड़ी में तेल भरवाने में हुआ था विवाद
मृतक के दोस्त ने बताया था कि सद्दाम ने गाड़ी में तेल भरवाने के लिये मो आसिफ से एक सौ रुपये मांगा तो, आसिफ उसे गाली गलौज करने लगा. जिस पर दोनों के बीच में लड़ाई हो गयी. किसी प्रकार समझा बुझाकर मो असिफ को घर भेज दिया गया, परंतु कुछ देर के बाद आसिफ व उसका भाई शहजाद वहां आया और सद्दाम पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गयी.
रिपोर्ट : अंकित चौरसिया