Jharkhand News: गुमला में एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए दंपती की टांगी से काट कर हत्या करने के दो आरोपियों सुरसांग अम्बाटोली निवासी अंशु नगेसिया और बेड़गा नगेसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. वहीं, साक्ष्य छुपाने पर धारा 201/34 में छह साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. वहीं, आरोपियों को डायन बिसाही अधिनियम की धारा-3 के तहत तीन माह की सजा एवं एक हजार का जुर्माना, डायन बिसाही अधिनियम की धारा-4 के तहत छह माह की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया.
घर से अगवा कर की थी हत्या
घटना तीन अगस्त 2015 की है. मृतक बंधु नगेसिया व उसकी पत्नी परी देवी को आरोपियों ने टांगी से काट कर हत्या कर दिया था. इस संबंध में मृतक दंपती के पुत्र विजय नगेसिया ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन मृतक बंधु व उसके परिवार के लोग खाना खाकर सोने के तैयारी में थे. इसी दौरान उसके गोतिया के आरोपी अंशु नगेसिया व बेड़गा नगेसिया टांगी लेकर उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा. जिस दौरान विजय बाहर निकला तो उसके माता पिता के बारे में पूछने लगा. जिसके कुछ देर बाद आरोपियों ने बंधु नगेसिया व उसकी पत्नी को पकड़ कर जंगल ले गये.
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जंगल में मृत मिले दंपती
जंगल लेकर इनलोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व तुम लोगों ने भूत डायन करके बेड़गा के पुत्र एवं पुत्री को दो दिनों के अंदर मार दिये हो. बंधु के पुत्र को धमकी देते हुए आरोपियों ने कहा कि अगर मेरे पीछे आवोगे तो तुमको भी काट देंगे. जिसके बाद डर से विजय जंगल की ओर नहीं गया. काफी देर होने के बाद जब विजय ग्रामीणों के साथ जंगल की ओर गया तो, देखा कि उसके माता-पिता मृत अवस्था में पड़े हुए हैं.
रिपोर्ट : दुर्जय पासवान, गुमला.