Jharkhand news: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी पालकोट थाना के पेटेसेरा गांव निवासी आनंद एक्का को एडीजे-1 सुभाष की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाये. आरोपी आनंद को धारा 376(2) (आइ) के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है.
घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने 5 मार्च, 2015 को थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 28 फरवरी, 2015 को मैं अपनी लड़की को स्नान करवा रही थी. मुझे पता चला कि उसके पेट में बच्चा है. तब मैं अपनी लड़की से बच्चा के बारे में पूछी, तो उसके द्वारा पूरी घटना की जानकारी दी गयी.
नाबालिग ने कहा कि जब घर पर कोई नहीं रहता था. तब आनंद घर में आकर मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था. जिसके बाद गांव में बैठक कर पूछताछ करने पर आरोपी घटना के बारे में इनकार कर रहा था. इसके बाद पीड़िता की मां ने थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा कर कार्रवाई की मांग किया था.
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वहीं, गुमला के एडीजे-1 सुभाष की कोर्ट ने एक अन्य मामले में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी भरनो थाना के लेकोटोली निवासी धमेंद्र मुंडा को 10 साल की सजा सुनायी है. आरोपी धर्मेद्र को धारा 376 के तहत 10 साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. वहीं, जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से पीपी ओम कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवपूजन ने पैरवी किया.
मामला 11 अप्रैल, 2018 की है. घटना के दिन पीड़िता को आरोपी ने अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया. जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता किसी प्रकार अपने घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दिये. इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. प्राथमिकी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.
Posted By: Samir Ranjan.