Jharkhand News : नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसे ईंट-भट्ठे में बेचने के दोषी को Iगुमला की अदालत ने सजा सुनायी. गुमला एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के दोषी बड़कादोहन बिशुनपुर निवासी अशोक खेरवार को 10 साल की सजा सुनायी. दोषी को धारा 376 (2) जी के तहत 10 साल की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. आपको बता दें कि ये मामला 1995 का है. पीड़िता के भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
1995 की घटना में अदालत ने सुनायी सजा
गुमला एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने इसके अलावा दोषी बड़कादोहन बिशुनपुर निवासी अशोक खेरवार को धारा 366-ए के तहत 10 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. ये घटना नौ दिसंबर 1995 की है.
दुष्कर्म के बाद ईंट-भट्ठे पर बेच दिया था
इस संबंध में पीड़िता के भाई ने इस केस के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना के दिन नाबालिग शौच के लिये घर के बाहर गयी हुई थी. उसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसला कर दूसरे स्थान पर ले गया था. इसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसे एक भट्ठा पर ले जाकर काम पर लगा दिया था. इसके बाद बिशुनपुर पुलिस ने इस भट्ठे में छापामारी कर पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया था.
रिपोर्ट : दुर्जय पासवान, गुमला