Corona Vaccination Update News (रांची) : झारखंड में मिनी लॉकडाउन जारी है. आगामी 27 मई तक यह लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान सख्त पाबंदी भी लगाया गया है. बिना ई-पास के आवाजाही पर सख्त मनाही है. इस दौरान अब कोरोना वैक्सीन के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी. टीकाकरण के लिए जाने वाले लाभार्थियों को इससे संबंधित दस्तावेज की मांग किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट/अधिकारियों को दिखाना जरूरी होगा.
कोरोना टीकाकरण के लिए पहला डोज लेने वाले व्यक्ति को बुक किये गये स्लॉट से संबंधित दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा. साथ ही जो व्यक्ति वैक्सीन का दूसरा डोज लेने जा रहे हैं उन्हें पहला डोज लेने के बाद पोर्टल से जारी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा.
टीकाकरण के लिए ई- पास की जरूरत नहीं है. इससे संबंधित दस्तावेज दिखाकर टीकाकरण केंद्र तक जाया जा सकता है. यह दस्तावेज सिर्फ टीकाकरण के दिन के लिए ही मान्य होगा. दूसरे किसी भी दिन या प्रयोजन के लिए यह मान्य नहीं होगा.
Also Read: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना हेमंत सरकार का लक्ष्य, रूरल एरिया में स्वास्थ्य सर्किट बनाये जाने पर हो रहा विचार
शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ई-पास की जरूरत नहीं होगी. साथ ही चिकित्सा उद्देश्य और इससे संबंधित कार्य जैसे चिकित्सकीय जांच, शारीरिक जांच, मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने, दवा ले जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अपील की गयी है कि लोग राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें. यात्रा के लिए पास की जरूरत नहीं है. लोगों से अपील की गयी है कि वह निर्धारित संख्या में ही शव यात्रा में शामिल हो.
Posted By : Samir Ranjan.