Jharkhand Lockdown : झारखंड में 6 मई तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन, जानें दोपहर 2 बजे के बाद किन दुकानों को खुलने की मिली छूट, कौन रहेगा बंद
Jharkhand Lockdown News (रांची) : झारखंड में आगामी 6 मई, 2021 तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा. अब 29 अप्रैल से 6 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक राज्य में मिनी लॉकडाउन रहेगा. राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है. इस दौरान दोपहर 2 बजे के बाद कई दुकानों समेत अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगायी है. इस दौरान मेडिसिन, हेल्थकेयर, मेडिकल सामान वाले दुकानें ही खुली रहेंगी. बुुधवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर निर्णय लिया है.
Jharkhand Lockdown News (रांची) : झारखंड में आगामी 6 मई, 2021 तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा. अब 29 अप्रैल से 6 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक राज्य में मिनी लॉकडाउन रहेगा. राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है. इस दौरान दोपहर 2 बजे के बाद कई दुकानों समेत अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगायी है. इस दौरान मेडिसिन, हेल्थकेयर, मेडिकल सामान वाले दुकानें ही खुली रहेंगी. बुुधवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर निर्णय लिया है.
बता दें कि इससे पहले हेमंत सरकार ने 22 से 29 अप्रैल, 2021 तक राज्य में मिनी लॉकडाउन जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया, लागू किया. 29 अप्रैल के बाद मिनी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार हो रहा था. बुधवार को हुई बैठक में इस पर हेमंत सरकार ने मुहर लगा दी.
जानें क्या रहेंगे खुले और क्या रहेंगे बंद
झारखंड में 6 मई, 2021 तक बढ़े मिनी लॉकडाउन के मद्देनजर हेमंत सरकार ने मेडिकल, हेल्थकेयर, मेडिकल सामान वाले दुकानों को छोड़ सभी दुकानों को दोपहर 2 बजे के बाद बंद करने का फैसला लिया है.
– इसके अलावा पीडीएस की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी
– पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट खुले रहेंगे
– राशन की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. अगर जरूरत पड़ी तो होम डिलिवरी की व्यवस्था की जायेगी
– थोक वस्तुओं की दुकानें, खुदरा वस्तुओं की दुकान, फुटपाथ पर बेचने वाले फल, सब्जी, अनाज के अलावा दूध, दूध निर्मित सामान, पशु आहार, मिठाई दुकानें भी 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी
– होटल और रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की पाबंदी रहेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की छूट मिलेगी
– नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के ढाबे खुले रहेंगे
– खाद्यान्न आपूर्ति वाहनों का परिचालन पहले की भांति होगा. लोडिंग और अनलोडिंग की व्यवस्था पूर्व की भांति जारी रहेगी
– कृषि से जुड़ी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
– औद्योगिक और खनन गतिविधियां पहले की भांति रहेंगी
– निर्माण कार्य खासकर मनरेगा से जुड़े कार्य जारी रहेंगे. वहीं, निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
– दोपहर 2 बजे तक ई-कॉमर्स की सुविधा लोगों को मिलेगी
– वेटनरी केयर दुकान भी दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी
– शराब की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी
– वाहनों के कलपूर्जों संबंधी दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस खुले रहेंगे
– केंद्र सरकार के संस्थानों में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत की ही उपस्थिति रहेगी
– राज्य सरकार के संस्थानों में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी. अन्य कर्मचारी घर से ही काम करेंगे.
– बैंक के साथ एटीएम दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे
– कुरियर सर्विस, पोस्टल, टेलीकॉम्युनिकेशन सर्विस, सिक्यूरिटी सर्विस खुले रहेंगे
– सभी धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे, लेकिन यहां श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी रहेगी
– सभी तरह के जुलूस पर पाबंदी रहेगी
– शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक की उपस्थिति नहीं रहेगी
– सभी तरह की शिक्षण संस्थान स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग संस्थान पहले की भांति बंद रहेंगी
– सिनेमा हॉल समेत सभी थियेटर बंद रहेंगे
– स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल में गतिविधियां बंद रहेंगे.
Posted By : Samir Ranjan.