पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
गुमला.
गुमला की एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्त विकास उरांव व प्रकाश उरांव को एडीजे-चार सह पोक्सो न्यायाधीश संजीव भाटिया की अदालत ने छह पोक्सो के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो-दो साल अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. जानकारी के अनुसार यह घटना दो जनवरी 2022 की है. इस मामले में पीड़िता की मां ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया है कि घटना के दिन पीड़िता व उसकी चार सहेली जतरा (मेला) देखने गयी थी, जो शाम तक घर नहीं पहुंची. इसके बाद रात 8.30 बजे उसकी बेटी रोते हुए घर आयी और बताया कि वह अपनी सहेली के साथ जतरा देख कर लौट रही थी. इस दौरान रास्ते में कुछ लड़के पीछे से उसकी चोटी पकड़ कर खींचते हुए मुंह दबा दिया. इसके बाद अभियुक्तों ने उसे कुछ दूरी पर स्थित झाड़ी के पीछे ले जाकर जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान पीड़िता की सभी सहेलियां डर से वहां से भाग गयी थी. घटना के कुछ देर बाद वहां ग्रामीण आये और पीड़िता को अभियुक्तों की चंगुल से छुड़ाया. घटना के बाद पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने कुछ दिन के अंदर की अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है