हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

By Prabhat Khabar News Desk | June 21, 2024 10:50 PM

गुमला

. पीडीजे ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत में शुक्रवार को रायडीह नवाटोली निवासी रंथू मुंडा (70) हत्याकांड के दो अभियुक्तों गांव के ही सुधीर मुंडा व बलराम मुंडा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. घटना 31 मार्च 2021 की है. घटना की रात रंथू अपने घर में खाना खाकर सो रहा था. इस दौरान सुधीर मुंडा व बलराम मुंडा समेत तीन अन्य अज्ञात लोग उसके घर आये और जबरन घर का दरवाजा खुलवा कर रंथू को घर से बाहर ले गया और परिजनों को टांगी का भय दिखा कर घर के अंदर बंद कर दिया. इधर, रंथू को घर के बाहर निकाल कर दोनों अभियुक्तों ने टांगी व पत्थर से कूच कर हत्या कर दी. घटना के बाद मृतक का बेटा रामचंद्र मुंडा घर के पीछे के दरवाजा से बाहर आकर देखा, तो उसके पिता की मौत हो गयी थी. इधर, घटना के बाद रामचंद्र ने सुधीर व बलराम समेत अन्य तीन अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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