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झारखंड : GUMLA में लॉज पर छापा, लगाया तगड़ा जुर्माना, संचालक को नोटिस जारी

लॉज संचालक ने न तो नगर परिषद से लाइसेंस लिया हुआ है और न ही इस लॉज में कोई रजिस्टर, सीसीटीवी या अग्निशमन यंत्र पाया गया, जबकि मौके पर कई मुसाफिर यहां ठहरे हुए थे. कार्यपालक पदाधिकारी ने संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया है.

गुमला, जगरनाथ पासवान. झारखंड के गुमला शहर में प्राप्त जनशिकायत की जांच के क्रम में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने थाना रोड स्थित बाबर गली में एक अनधिकृत रूप से संचालित लॉज में छापामारी की. बिना अनुज्ञप्ति चल रहे इस लॉज को मानकों के अनुरूप नहीं पाकर उन्होंने मौके पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया. लॉज को बंद भी करा दिया. इस मामले में लॉज संचालक को नोटिस जारी किया गया है. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने परीक्ष्यमान कार्यपालक पदाधिकारी विश्वजीत महतो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. जिससे अगले एक सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा गया है कि शहर में कितने लॉज बिना मानक तथा बिना अनुज्ञप्ति के चल रहे हैं.

लॉज संचालक को नोटिस जारी

लॉज संचालक ने न तो नगर परिषद से लाइसेंस लिया हुआ है और न ही इस लॉज में कोई रजिस्टर, सीसीटीवी या अग्निशमन यंत्र पाया गया, जबकि मौके पर कई मुसाफिर यहां ठहरे हुए थे. कार्यपालक पदाधिकारी ने संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया है. उन्होंने बताया कि शहर में ऐसे कई अन्य लॉज भी हो सकते हैं. इसलिए व्यापक स्तर पर जांच की आवश्यकता है.

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गठित की समिति

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने परीक्ष्यमान कार्यपालक पदाधिकारी विश्वजीत महतो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. जिससे अगले एक सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा गया है कि शहर में कितने लॉज बिना मानक तथा बिना अनुज्ञप्ति के चल रहे हैं. इस समिति में नगर प्रबंधक हेलाल अहमद, नगर प्रबंधक हिमांशु मिश्रा, सहायक अभियंता रहमान तथा कनीय अभियंताओं को रखा गया है.

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