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झारखंड में शहरी गरीबों के लिए मनरेगा योजना , मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का ऐसे उठायें लाभ

कोरोना काल में दूसरे राज्यों से झारखंड लौटे शहरी गरीब अकुशल मजदूरों के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की. इस योजना में 100 दिनों की रोजगार गारंटी का प्रावधान है, वहीं 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है.

Jharkhand News (रांची) : झारखंड की हेमंत सरकार राज्य के अकुशल मजदूर खासकर शहरी गरीब मजदूरों को काम दिलाने को लेकर गंभीर है‍. इसी कड़ी में 14 अगस्त, 2020 को राज्य के सभी 50 नगर निकायों में मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की थी. पिछले एक साल में राज्य सरकार ने 26,243 जॉब कार्ड निर्गत किया, वहीं 2,32,246 मानव दिवस सृजित किये गये हैं.

वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान अकुशल श्रमिकों के लिए सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत अकुशल शहरी मजदूरों को 100 दिनों की रोजगार गांरटी पर जोर दिया गया‍. वहीं, वैसे ग्रामीण मजदूर जो शहर में मजदूरी करने आते हैं और उनका मनरेगा जॉब कार्ड भी नहीं बना है, तो वैसे मजदूर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

कोरोना काल के दौरान काफी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर झारखंड लौट रहे थे. उनके पास कोई काम नहीं था. इसको देखते हुए ही हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की. यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की तरह शहरी अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना निर्धारित की गयी है.

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पिछले एक साल में अकुशल मजदूरों को इस योजना से जोड़ने के उद्देश्य से इन मजदूरों को प्रोत्साहित किया गया. इसका ही असर दिखा कि पिछले एक साल में 33,462 आवेदन आ चुके‍. इसको देखते हुए 26,243 जॉब कार्ड निर्गत हुआ. इससे 2,32,246 मानव दिवस सृजन हुए.

इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों की तरह शहरी क्षेत्र के मजदूरों को भी 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी का वादा किया गया है. इस योजना में यह भी प्रावधान है कि अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है. इसके तहत जॉब कार्ड निर्गत करने के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी लाॅन्च किया है.

इन प्रमाण पत्रों से उठा सकते हैं लाभ

मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक शहरी बेरोजगारों के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर का होना जरूरी है. साथ ही आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना होगा.

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ऐसे करेंआवेदन

मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के शहरी बेरोजगार मजूदरों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों स्थिति में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए इच्छुक बेरोजगार मजदूर अपने क्षेत्र के नगर निकाय कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा msy.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं. साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-120-2929 पर फोन कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Posted By : Samir Ranjan.

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