गुमला.
गुमला के एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने मनिया देवी की हत्या के अभियुक्त चाहा गांव निवासी रंथू उरांव को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. इस संबंध में मृतका के पति बंधन उरांव ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि 23 अक्तूबर 2022 को वह अपनी पत्नी के साथ नये घर में था. जबकि कुछ ही दूरी पर उनका पुराना घर है. नये घर में वह पत्नी के साथ दिवाली पर्व को लेकर साफ-सफाई में जुटा था. इस बीच दोपहर करीब 12.50 बजे उसकी पत्नी सिलिंडर रसोई गैस लाने के लिए पुराने घर की ओर जाने लगी. इस दौरान आरोपी भतीजा उसके पीछे-पीछे जाने लगा, जहां उसने अपनी चाची के गर्दन में दौली से मार कर हत्या कर दी. प्राथमिकी में बंधन ने हत्या का कारण जमीन विवाद बताया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है