पीएलएफआई नक्सली को उम्रकैद, घर पर धावा बोलकर वार्ड सदस्य की कर दी थी हत्या

गुमला : गुमला प्रखंड के मुरकुंडा पुरानाटोली निवासी वार्ड सदस्य रूदन देवी की हत्या मामले में पीएलएफआई के सदस्य बबलू लोहरा को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. हत्या में तीन उग्रवादी शामिल थे. एक उग्रवादी सानू महतो की पहले ही हत्या हो गयी है, जबकि एक अन्य आरोपी गुड्डू महतो का केस कोर्ट में चल रहा है. एडीजे-वन लोलार्क दुबे की अदालत ने हत्या के दोषी नक्सली बबलू लोहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 22, 2020 6:10 PM

गुमला : गुमला प्रखंड के मुरकुंडा पुरानाटोली निवासी वार्ड सदस्य रूदन देवी की हत्या मामले में पीएलएफआई के सदस्य बबलू लोहरा को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. हत्या में तीन उग्रवादी शामिल थे. एक उग्रवादी सानू महतो की पहले ही हत्या हो गयी है, जबकि एक अन्य आरोपी गुड्डू महतो का केस कोर्ट में चल रहा है. एडीजे-वन लोलार्क दुबे की अदालत ने हत्या के दोषी नक्सली बबलू लोहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

अदालत ने दोषी बबलू लोहरा को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. धारा 325/34 के तहत चार साल की सजा व एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की सजा. धारा 323/34 के तहत छह माह की सजा व धारा 341/34 के तहत 15 दिन की सजा सुनायी गयी है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की.

जानकारी के अनुसार मुरकुंडा पुराना टोली निवासी माड़ू नायक ने गुमला थाने में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें बबलू लोहरा समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 20 मई 2013 को गांव के माड़ू नायक की लड़की की शादी थी. जहां माड़ू का बेटा शीत नायक, छोटा भाई छटन नायक व भतीजा शिव नायक रात में बाजा बजा रहे थे. घर में माड़ू नायक, उसकी पत्नी रूदन देवी व उसकी पोती रौशनी देवी थे.

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बबलू लोहरा व अन्य दो लोग लाठी डंडे से लैस होकर आये और माड़ू नायक को मारने लगे. जब उसकी पत्नी रूदन देवी ने बीच बचाव किया तो उसे जमीन पर पटक दिया.जिससे रूदन के पेट में अंदरूनी गंभीर चोट आयी और घटना स्थल पर उसकी मौत हो गयी. इसके बाद आरोपी ने माड़ू को भी मारा व उसकी पोती रौशनी का सिर फोड़ दिया. बेटा शीत नायक व उसके भाई छटन नायक को शादी वाले घर में जाकर हमला कर घायल कर दिया. प्राथमिकी में माड़ू ने बताया कि बबलू लोहरा समेत अन्य आरोपी पीएलएफआइ के सदस्य हैं. घटना के डेढ़ वर्ष पूर्व बबलू लोहरा के भाई की हत्या हुई थी. जिसका जिम्मेवार वो माड़ू के परिवार को समझता था. इस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया था.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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