दुर्जय पासवान
जिला प्रशासन गुमला द्वारा हाट-बाजार एवं स्लम बस्तियों में लॉक डाउन को कठोरता से लागू करने के लिए अब ड्रोन कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की है. उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन, डीडीसी हरि कुमार केशरी, परियोजना निदेशक आईटीडीए कृतिश्री, प्रशिक्षु आईएएस मनीष कुमार, डीआरडीए डायरेक्टर हैदर अली, एसडीओ गुमला जितेन्द्र कुमार देव, एसडीओ चैनपुर सत्यप्रकाश, एसडीओ बसिया सौरभ प्रसाद, डीपीआरओ देवेन्द्रनाथ भादुड़ी, नजारत उप समाहर्ता सिद्धार्थ शंकर चौधरी की उपस्थिति में समाहरणालय परिसर में शनिवार को ड्रोन कैमरा का ट्रायल लिया गया.
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इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रतिदिन स्लम क्षेत्र में ड्रोन कैमरा के द्वारा निगरानी की जायेगी. बिना वजह घर के बाहर निकले लोगों की तस्वीरों को चिन्हित कर ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए है. तीन मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. इसके बावजूद इसका उल्लंघन किये जाने पर कोविड-19 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
सब्जी खरीदने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित
लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है. लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर सब्जी खरीदने का बहाना बनाकर या फिर आवश्यक कार्य का कारण बताकर बेवजह सड़कों और बाजारों में घूमने का कार्य किया जा रहा है. इसके मद्देनजर गुमला जिला प्रशासन ने सख्ती से निपटने के लिए कार्य शुरू कर दिया है. जिला प्रशासन द्वारा आज से सब्जी खरीदने वालों के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित कर दिया गया है. अब लोगों को निर्धारित समय में ही सब्जी खरीदनी होगी.
जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन द्वारा परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भाग दो एवं लोहरदगा रोड स्थित सरकारी बस डिपो के सामने सब्जी बाजार लगवाया जा रहा है. प्रशिक्षु आईएएस मनीष कुमार खुद डंडा पकड़कर लोगों को सामाजिक दूरी का पाठ पढ़ाते नजर आये. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सब्जी खरीदते हैं. परंतु कुछ लोगों द्वारा जरूरत से ज्यादा घूम-घूम कर बाजार में समय व्यतीत किया जा रहा था. इस वजह से बाजारों में भीड़ होती थी और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था. ऐसे में जिला प्रशासन ने सब्जी खरीदने के लिए समय निर्धारित कर दिया है. अब लोग सब्जी बाजार जायेंगे. लेकिन 15 मिनट से अधिक सब्जी बाजार में नहीं रह सकेंगे.