12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दुष्कर्म के आरोपी की हत्‍या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

गुमला के एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को कथित दुष्कर्मी की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

दुर्जय पासवान, गुमला

गुमला के एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को कथित दुष्कर्मी की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसमें सिसई थाना क्षेत्र के असरो पहानटोली निवासी आरोपी जगेश्वर उरांव, रंथु उरांव और मंगरा उरांव है. तीनों आरोपियों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपरलोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. मामला वर्ष 2008 का है. इस संबंध में उपरोक्त आरोपी के खिलाफ सिसई थाना में जयराम साहू ने अपने पुत्र बोया साहू उर्फ भरत साहू की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्राथमिकी में कहा गया है कि चार जनवरी 2008 को जयराम साहू अपने बेटे बोया साहू के साथ गांव के बाड़ी में सब्जी की फसल में पटवन कर रहा था. उसी दौरान उपरोक्त लोग आये और बोया उरांव को वहां से जबरन मारपीट कर ले गये. इसी क्रम में जयराम साहू द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट की.

आरोपियों द्वारा बोया उरांव को कुछ दूर ले जाकर टांगी व लाठी से पीटकर हत्या कर दी गयी. प्राथमिकी में मृतक के पिता जयराम ने कहा कि उसका बेटे पर कथित रूप से उपरोक्त लोगों द्वार एक युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. जिस कारण आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें