गुमला : गुमला के एडीजे-वन सुभाष की अदालत ने गुरुवार को बंदूक के बल पर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पालकोट थाना के चिरोडीह तिलैयाडीह निवासी सोमनाथ भोगता उर्फ सोमनाथ प्रधान व उसके दो सहयोगी भीखडीह निवासी यशवंत प्रधान उर्फ बैजनाथ व गुमला सोसो कदमटोली निवासी मदन प्रधान को आजीवन कारावास की सजा सुनाये.
इस मामले में युवती के साथ सोमनाथ भोगता ने दुष्कर्म किया था. जबकि आरोपी के दो साथियों ने सोमनाथ का सहयोग करते हुए पीड़िता को घटना स्थल ले जाकर वापस लौट गये थे.
तीनों आरोपियों को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीनों आरोपियों को छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इसके अलावा धारा 342 के तहत तीनों को एक-एक साल की सजा व धारा 341 के तहत एक-एक माह का सजा सुनाया गया है. घटना आठ फरवरी 2017 की है.
घटना के दिन युवती अपने मामा की साली की शादी में तिलईडीह पालकोट जा रही थी. युवती दिन के 12 बजे पहुंच गयी. उसी रात 10 बजे शादी समारोह में नाच गान हो रहा था. इसी बीच 10 साल का बच्चा पीड़िता के पास आया और बोला की दीदी आपको कोई बुला रहा है. जिसके बाद पीड़िता बच्चे के साथ गयी तो, देखी कि वहां तीन युवक खड़ा है. जिसके बाद लड़की वहां से भागने लगी. इसी दौरान एक युवक पीड़िता का हाथ पकड़ कर उसे बंदूक का भय दिखा कर जंगल की ओर ले गया.
इस दौरान दो लड़के वहां से चले गये. जबकि सोमनाथ भोगता ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. जिसके बाद पीड़िता को सोमनाथ ने शादी समारोह में छोड़ दिया. जिसके अगले दिन आरोपी सोमनाथ के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.