महिला पर तेजाब फेंकनेवाले को सात वर्ष की सजा

हजारीबाग. दो महिलाओं पर तेजाब फेंकने संबंधी मामले में पदमा के पिंडारकोन निवासी केदार प्रसाद (पिता-जगदीश साव) को दोषी पाया गया. उसे सात वर्ष की सजा सुनायी गयी और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह निर्णय हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत में सुनाया गया. घटना पिंडारकोन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 5, 2017 9:27 AM
हजारीबाग. दो महिलाओं पर तेजाब फेंकने संबंधी मामले में पदमा के पिंडारकोन निवासी केदार प्रसाद (पिता-जगदीश साव) को दोषी पाया गया. उसे सात वर्ष की सजा सुनायी गयी और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
यह निर्णय हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत में सुनाया गया. घटना पिंडारकोन गांव में तीन जनवरी-2005 को घटी थी. महिला सरिता देवी (पति-विजय कुमार) व रेखा कुमारी पर तेजाब फेंका गया था, जिससे दोनों घायल हो गयी थीं. विजय कुमार के बयान पर बरही थाना में 1-2005 मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले के अनुसार विजय कुमार अपनी पत्नी सरिता देवी और पुत्री रेखा कुमारी के साथ घर पर थे. उसी समय गांव के केदार प्रसाद ने घर में घुस कर मारपीट की थी और महिलाओं पर तेजाब फेंक दिया था. इससे दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी थीं.

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