जिले में एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 1600 से 3500 रु हुआ

हजारीबाग: हजारीबाग जिले में एक ट्रैक्टर या 100 सीएफटी बालू की कीमत 1600 से बढ़ कर 3500 रुपये हो गयी है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकार कोलकाता कोर्ट के 15 जून से 15 अक्तूबर 2017 तक नदी से बालू उठाव पर रोक का कोई असर नहीं दिख रहा है. 15 जून से एक अगस्त तक लगभग डेढ़ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 2, 2017 1:22 PM
हजारीबाग: हजारीबाग जिले में एक ट्रैक्टर या 100 सीएफटी बालू की कीमत 1600 से बढ़ कर 3500 रुपये हो गयी है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकार कोलकाता कोर्ट के 15 जून से 15 अक्तूबर 2017 तक नदी से बालू उठाव पर रोक का कोई असर नहीं दिख रहा है. 15 जून से एक अगस्त तक लगभग डेढ़ माह में एक करोड़ 50 लाख के सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है.

प्रतिदिन लगभग एक हजार ट्रैक्टर 340 रुपये राजस्व देकर बालू का उठाव करते थे. प्रतिदिन तीन लाख 40 हजार रुपये राजस्व की वसूली होती है. इन दिनों जिले के 42 नदी बालू घाट से ट्रैक्टर पर बालू का उठाव हो रहा है. पहले एक ट्रैक्टर में 340 रुपये का चालान कटने के बाद 1600 रुपये में मिलता था. अभी कोई चालान नहीं कट रहा है़ लेकिन लोग 1900 रुपये अधिक देकर 3500 रुपये में एक ट्रैक्टर बालू खरीद रहे हैं.

अवैध वसूली से बालू की कीमत बढ़ी
बालू की कीमत बढ़ने के बारे में ट्रैक्टर के चालक ने बताया घाट से ट्रैक्टर चलते ही अवैध वसूली शुरू हो जाती है. सबसे पहले घाट के आसपास के स्थानीय दबंग लोगों का गुट प्रति ट्रैक्टर दो सौ रुपये वसूलता है. इसके बाद पक्की सड़क पर पड़ने वाले सभी थानों को प्रति ट्रैक्टर पांच-पांच सौ रुपये तथा शहर के आसपास पीसीआर वैन का प्रति ट्रैक्टर दो सौ रुपये बंधा हुआ है. इस तरह प्रति ट्रैक्टर लगभग 1400 रुपये की अवैध वसूली हो रही है. ट्रैक्टर मालिक व चालक अवैध वसूली देने के बाद एक ट्रैक्टर बालू 3500 रुपये में बेच रहे हैं. जबकि नेशनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकार कोलकाता कोर्ट ने खनन विभाग को कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है.
थाना, सीओ को बालू उठाव रोकने की जवाबदेही
खनन विभाग ने सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को पत्र देकर कोर्ट के आदेश के अनुसार तीन माह तक बालू के उठाव पर रोक लगाने के निर्देश का पालन करने को कहा है. टास्क फोर्स का गठन कर बरसात में बालू उठाव पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है़ जिला खनन पदाधिकारी आरके सूरी ने बताया कि 45 दिनों में अवैध बालू उठाव करने वाले 10 ट्रैक्टर पर मामला दर्ज किया गया है.

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