– जेजेएमपी के नाम पर दहशत फैलाकर लेवी वसूली करने का आरोप
संजय सागर, बड़कागांव
एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़कागांव, केरेडारी पुलिस, उरीमारी, डाडीकला ओपी के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. एसडीपीओ कुमार सिंह ने अपने पुलिस अनुमंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़े गये उग्रवादी जेजेएमपी के हार्डकोर उग्रवादी हैं. इनमें से बाबूलाल तुरी उर्फ प्रभात जी, उर्फ गुरुजी, उर्फ अविनाश जी, उर्फ शंकर जी, (34 वर्ष) है.
यह लातेहार जिला के चंदवा थाना के ग्राम धोती निवासी दिनेश तुरी का पुत्र है, जबकि दूसरा उग्रवादी तिलेस्फोर टुडु उर्फ लंबू है. यह लातेहार जिला के थाना लातेहार, ग्राम हेसलवर निवासी स्वर्गीय पीयूष टुड्डू का पुत्र है. एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने आगे बताया कि पकड़े गये उग्रवादी बाबूलाल पुरी व तिलेश्वर तूरी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को उरीमारी ओपी क्षेत्र के न्यू बिरसा नॉर्थ उरीमारी बीजीआर माइन्स, इंफ्रा लिमिटेड माइंस रोड पुलिया के पास इन उग्रवादियों द्वारा लेवी वसूलने के लिए एक डंपर पर गोलीबारी की गयी थी.
इसका कांड संख्या 180/2019 है. घटना में उग्रवादियों द्वारा हाईवा में दहशत फैलाने के खयाल से आग लगाने का प्रयास किया गया था. जिसमें इन उग्रवादियों के साथ अमन शाह, आशीष साव, उर्फ शशी कुमार उर्फ रोहित कुमार एवं विशाल यादव भी शामिल थे.
इन उग्रवादियों की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी. इन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, केरेडारी के थाना प्रभारी बमबम कुमार, डाडीकला ओपी प्रभारी धनंजय कुमार, उरीमारी ओपी प्रभारी इसरार अहमद, पुलिस अरुण कुमार रवानी केरेडारी थाना, उत्तम तिवारी केरेडारी थाना, अमित कुमार द्विवेदी केरेडारी थाना, प्रशांत कुमार उरीमारी ओ पी, आशीष कुमार, उरीमारी एवं सशस्त्र बल के सहयोग से गिरफ्तार किया गया.
पकड़े गये दोनों उग्रवादियों बाबूलाल तुरी और तिलोस्फोर टूडू से दो मोबाइल एमआई कंपनी का ब्लू रंग का स्क्रीन टच व दूसरा मोबाइल जिओ कंपनी का बटन मोबाइल बरामद हुआ है. एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि ये उग्रवादी गहन टुड्डू के हत्याकांड में भी शामिल थे. इनके पांच सहयोगी प्रदीप, राजदीप, पंकज, छोटू उर्फ निरंजन एवं कृषनाथ महतो जेल जा चुके हैं. एसडीपीओ ने आगे यह भी बताया कि 10 दिसंबर 2015 को आर्म्स एक्ट के आरोप में बाबूलाल तुरी उर्फ प्रभात जी जेल जा चुका है. इसे चार साल की सजा मिल चुकी है.