योगेंद्र साव की जमानत अरजी खारिज

सीआइडी ने अदालत को सौंपी केस डायरी हजारीबाग. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल नासीर की अदालत ने मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव व उनके भाई धीरेंद्र साव की जमानत अरजी खारिज कर दी. इससे पहले सीआइडी ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत किया. केस डायरी देखने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 21, 2014 11:02 PM

सीआइडी ने अदालत को सौंपी केस डायरी हजारीबाग. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल नासीर की अदालत ने मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव व उनके भाई धीरेंद्र साव की जमानत अरजी खारिज कर दी. इससे पहले सीआइडी ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत किया. केस डायरी देखने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अरजी खारिज करने का आदेश सुनाया. मालूम हो कि योगेंद्र साव और उनके भाई धीरेंद्र साव को गिद्दी थाना कांड संख्या 48/14 में आरोपी बनाया गया है. इन पर दो उग्रवादी संगठन चलाने, हथियारों की आपूर्ति करने समेत कई गंभीर आरोप हैं. मामले की जांच सीआइडी कर रही है. योगेंद्र साव को चार अक्तूबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. आठ अक्तूबर को ट्रांजिट रिमांड पर हजारीबाग लाया गया था. तब से योगेंद्र साव जेल में बंद हैं. मामले में 22 अक्तूबर को योगेंद्र साव की अदालत में पेशी होगी.

Next Article

Exit mobile version