वोटर लिस्ट में दो स्थान पर नाम रखना दंडनीय

हजारीबाग : राष्ट्रीय निर्वाचन नियमावली परिशोधन पर एक दिवसीय कार्यशाला उपायुक्त सभाकक्ष में गुरुवार को हुई. अध्यक्षता अपर समाहर्ता रंजन चौधरी ने किया. कार्यशाला में जिला भर के बूथों के बीएलओ समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए. मतदाता सूची में संशोधन, उसे आधार संख्या एवं एपिक संख्या से जोड़ने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 10, 2015 9:34 AM
हजारीबाग : राष्ट्रीय निर्वाचन नियमावली परिशोधन पर एक दिवसीय कार्यशाला उपायुक्त सभाकक्ष में गुरुवार को हुई. अध्यक्षता अपर समाहर्ता रंजन चौधरी ने किया. कार्यशाला में जिला भर के बूथों के बीएलओ समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए. मतदाता सूची में संशोधन, उसे आधार संख्या एवं एपिक संख्या से जोड़ने के तौर-तरीके बताये गये.
अपर समाहर्ता ने कहा कि वैसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में एक से अधिक जगहों पर है वे अपना नाम हटाने के लिए प्रपत्र सात भर कर दें. इसके लिए शिविर लगाये जायेंगे. उन्होंने कहा कि एक से अधिक स्थान पर वोटर लिस्ट में नाम होना आपराधिक कार्य है. यह प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि मतदाता अपना एपिक कार्य किसी एक स्थान का ही रखे.
कार्यशाला में 11 अप्रैल को जिला स्तर पर होनेवाले रैली, प्रभातफेरी, दौड़ आयोजित कर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया.
जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए उपस्थित लोगों को कई टिप्स दिये गये. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, सभी बीएलओ एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

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