तीन आरोपियों को मिली पांच-पांच वर्ष की सजा

हजारीबाग : मादक पदार्थ अफीम की खेती करने के मामले में तीन लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. यह निर्णय अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत से सुनाया गया है. सजा पानेवालों में बिहारी गंझू, चमरा गंझू, एतवा गंझू (बाझा गांव,कटकमसांडी) शामिल हैं. अफीम खेती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 1, 2016 5:47 AM
हजारीबाग : मादक पदार्थ अफीम की खेती करने के मामले में तीन लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. यह निर्णय अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत से सुनाया गया है.
सजा पानेवालों में बिहारी गंझू, चमरा गंझू, एतवा गंझू (बाझा गांव,कटकमसांडी) शामिल हैं. अफीम खेती करने के मामले में इन पर कटकमसांडी थाना कांड संख्या 40/08 दर्ज किया गया था. फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत ओझा ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया.

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