पुराने नोट से कर सकते हैं टैक्स का भुगतान

हजारीबाग : नगर निगम ने पांच सौ एवं हजार रुपये का नोट लेने का निर्णय लिया है. कार्यपालक पदाधिकारी कुमुद झा ने बताया कि शहरवासी होल्डिंग टैक्स समेत सभी प्रकार के बकाया टैक्स का भुगतान पुराने पांच सौ एवं हजार रुपये के नोट से कर सकते हैं. यह सुविधा 24 नवंबर तक दी जा रही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 17, 2016 8:35 AM
हजारीबाग : नगर निगम ने पांच सौ एवं हजार रुपये का नोट लेने का निर्णय लिया है. कार्यपालक पदाधिकारी कुमुद झा ने बताया कि शहरवासी होल्डिंग टैक्स समेत सभी प्रकार के बकाया टैक्स का भुगतान पुराने पांच सौ एवं हजार रुपये के नोट से कर सकते हैं. यह सुविधा 24 नवंबर तक दी जा रही है. इधर, शहर में टैक्स वसूली करनेवाले ऋतिका प्रिंटेक के शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने बताया कि निगम द्वारा पांच सौ व हजार का नोट लेने पर बकाया टैक्स की वसूली में वृद्धि हुई है. उन्होंने बताया कि आठ नवंबर के बाद टैक्स वसूली में कई गुणा वृद्धि हुई है, जो प्रतिदिन लाखों रुपये तक पहुंच गयी है.

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