निगम ने संशोधित टैक्स का प्रस्ताव नगर विकास को भेजा
हजारीबाग : हजारीबाग शहरवासियों को नये दर पर अब होल्डिंग टैक्स देना होगा. यह दर नगर निगम संपत्ति कर नियमावली-2013 के तहत लागू किया गया है. शहरवासियों के लिए होल्डिंग टैक्स में 300 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है. जिस व्यक्ति को होल्डिंग टैक्स के रूप में 700 रुपया देना होता था, उसे नये दर […]
हजारीबाग : हजारीबाग शहरवासियों को नये दर पर अब होल्डिंग टैक्स देना होगा. यह दर नगर निगम संपत्ति कर नियमावली-2013 के तहत लागू किया गया है. शहरवासियों के लिए होल्डिंग टैक्स में 300 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है. जिस व्यक्ति को होल्डिंग टैक्स के रूप में 700 रुपया देना होता था, उसे नये दर के अनुसार करीब 1400 से 2100 रुपये का भुगतान करना होगा. नगर निगम ने नयी कर प्रणाली का प्रस्ताव नगर विकास को भेजा है.
संशोधित दर सड़क के वर्गीकरण पर आधारित: संपत्ति कर दर पुनिर्धारण को लेकर मंगलवार को एसडीओ शशिरंजन की अध्यक्षता बैठक हुई. इसमें निगम के कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी कुमुद झा, ऋतिका इंफ्राटेक के निदेशक संजीव कुमार व सुजीत मिश्रा शामिल थे. सड़क का वर्गीकरण एवं मकान के प्रकार को कर निर्धारण का आधार बनाया गया है.
प्रथम श्रेणी में मुख्य सड़क 40 फीट चौड़ाई, किनारे बने पक्के मकान, एलवेस्टर व अन्य मकान को रखा गया है. द्वितीय श्रेणी में वैसे मकानों को रखा गया है, जो 20 से 40 फीट की चौड़ाई वाली सड़क के किनारे हैं. तृतीय श्रेणी में वैसे मकानों को रखा गया है, जो 20 फीट से कम चौड़ाई वाली सड़क के किनारे है. नये दर पर निर्धारित टैक्स अप्रैल 2016 से ही नगरवासियों को चुकाना पड़ेगा. इसमें एरियर के रूप में भी नयी दर के बकाये राशि ली जायेगी.
21 साल बाद टैक्स में हुई बढ़ोत्तरी
नगर निगम ने शहरवासियों के होल्डिंग टैक्स का निर्धारण 21 साल पहले 1994-95 में किया था.इसमें ए-श्रेणी में व्यवसायिक टैक्स 21 रुपया 90 पैसा प्रति वर्ग फीट तय था. वहीं आवासीय मकान के लिये सात रुपया प्रति वर्ग फीट देना पड़ता था. कच्चा मकानवाले को तीन रुपया प्रति वर्ग फीट कर निर्धारण था. इन दरों पर नगर निगम नौ प्रतिशत टैक्स लेता था. अब नये कर प्रणाली के अनुसार 70 आवासीय और 80 प्रतिशत व्यवसासियक क्षेत्रफल के आधार पर कर लेगी. वर्तमान में नगम निगम एक वर्ष में एक करोड़, एक लाख, 18 हजार 948 रुपये का राजस्व वसूलता है.