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जिप मॉल का किराया व आवंटन नियम तय

22 रुपये प्रति स्क्वायर फीट किराया निर्धारित डाक बोलने के लिए तीन करोड़ रुपये न्यूनतम शुल्क निर्धारित हजारीबाग : जिला परिषद मॉल का किराया विशेष बोर्ड की बैठक में तय हुई.जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी की अध्यक्षता में मंगलवार को बोर्ड की बैठक हुई. हजारीबाग जिला परिषद चौक स्थित चार मंजिला मॉल को 30 साल […]

22 रुपये प्रति स्क्वायर फीट किराया निर्धारित

डाक बोलने के लिए तीन करोड़ रुपये न्यूनतम शुल्क निर्धारित

हजारीबाग : जिला परिषद मॉल का किराया विशेष बोर्ड की बैठक में तय हुई.जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी की अध्यक्षता में मंगलवार को बोर्ड की बैठक हुई. हजारीबाग जिला परिषद चौक स्थित चार मंजिला मॉल को 30 साल तक के लिए आवंटन करने का निर्णय लिया गया. 22 रुपये प्रति स्क्वायर फीट किराया निर्धारित किया गया. मॉल चार मंजिला है. हर मंजिल 6600 स्क्वायर फीट है.

पूरा मॉल 26400 स्क्वायर फीट का है. जो भी व्यक्ति या संस्थान मॉल 30 साल के लिए किराये में लेगा उसे खुले डाक में भाग लेना होगा. डाक बोलने के लिए तीन करोड़ रुपये न्यूनतम शुल्क निर्धारित की गयी है़ यह राशि मॉल लेनेवाले को वापस नहीं किया जायेगा. इसके अलावा 22 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से 26400 स्क्वायर फीट का प्रति माह किराया पांच लाख 80 हजार रुपये देना होगा.

मॉल से प्राप्त राशि गांव के विकास में खर्च होगा : बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ कि मॉल से जो भी राशि प्राप्त होगी उसे जिला परिषद बोर्ड द्वारा गांव के विकास में खर्च किया जायेगा.

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