कोल कंपनियां भूमि अधिग्रहण कानून का नहीं कर रही पालन : भुवनेश्वर
बड़कागांव और केरेडारी प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर काम कर रही कोल कंपनियां भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन नहीं कर रही है.
हजारीबाग.
बड़कागांव और केरेडारी प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर काम कर रही कोल कंपनियां भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन नहीं कर रही है. कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन किसानों को जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है. इस अधिनियम के तहत उपजाऊ जमीन का किसी प्रकार का अधिग्रहण नहीं हो सकता है. उक्त बातें पूर्व सांसद भुवनेश्वर ने हजारीबाग स्थित कार्यालय में कहीं. उन्होंने कहा कि गोंदलपुरा में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है. किसान 17 महीने से कोल ब्लॉक रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. उसके बाद भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. स्थानीय ग्रामीण विस्थापित होकर रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जा रहे हैं. मौके पर सीपीआइ राज्य परिषद सदस्य कृष्ण कुमार मेहता, किसान सभा के नेता मजीद अंसारी, सीपीआई सहायक सचिव निजाम अंसारी, कृष्ण कुमार मेहता, खतियानी परिवार के मो हकीम, महिला समाज के इंद्रमणि देवी, मंजू गौतम, बिंदु देवी, सुनीता कक्ष्यप, मो शमसुद्दीन अंसारी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है