चुनाव को लेकर उपायुक्त ने की बैठक

लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैंसी सहाय ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी के साथ बैठक की.

By Prabhat Khabar News Desk | April 12, 2024 8:59 PM

हजारीबाग. लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैंसी सहाय ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी के साथ बैठक की. बैठक के दौरान डीसी ने कहा कि जिन बूथों पर औसत राष्ट्रीय मतदान प्रतिशत से कम है. उन केंद्रो का भ्रमण कर आकलन किया जाये. मतदान केंद्रों को चिन्हित कर मतदाता जागरूकता गतिविधि में तेजी लायें. शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं में उत्साह की कमी को देखते हुए कहा कि शहरी लोगों को ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है. लाेग मतदान के दिन को छुट्टी का दिन न समझें. मतदाता उस दिन को उत्सव के रूप में मनायें. डीसी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के आवासीय कॉलोनी में जाकर स्वीप गतिविधि के माध्यम से जागरूक करें. जिला स्तर पर आयोजित होने वाले हर कार्यक्रमों में फॉर्म छह भरने की तारीख मतदान केंद्रों में दी जाने वाली जानकारी, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान, 85 वर्ष व चल फिर सकने में असमर्थ व्यक्ति को होम वोटिंग की सुविधा देने को कहा. साथ उन्होनें मतदान दिवस के दिन मतदाताओं की सहायता के लिए चिन्हित किये गये वोलेंटियर की सूची उपलब्ध कराने को कहा. बैठक में अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता सुलोचना मीना, सदर एसडीओ शैलेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी मां देव प्रिया, डीपीआरओ रोहित कुमार सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदाताओं का नाम निबंधन कराने व निर्वाचन संबंधी अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. डीसी ने कहा कि जिन मतदाता का उम्र 18 वर्ष हो चुके है. वे फॉर्म छह भरकर नये मतदाता बन सकेंगे. सभी स्कूल, कॉलेजों में स्वीप को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाये जा रहे है. रामनवमी के बाद इस कार्यक्रम में और तेजी लायी जायेगी. 14 से 17 वर्ष के बच्चों को मतदान बूथों पर वोलेंटियर बनाने का निर्देश दिया है. जिससे दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक बीएलओ को काफी सहायता मिलेगी. जिला प्रशासन के द्वारा वोलेंटियर को आईडी कार्ड व प्रशस्ति पत्र देगा. डीसी ने कहा कि जिन मतदाताओं के ईपीक कार्ड नही है वे भी मतदान कर सकेंगे. वैसे मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्य 12 में से एक प्रमाण पत्र मतदान केंद्र में लाना होगा.

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