धोबिया तालाब व नाला से हटाया जायेगा अतिक्रमण, एसडीओ ने किया जमीन का भौतिक सत्यापन
शहर के धोबिया और झिंझरिया पुल में अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकार अधिनियम-2010 (एनजीटी) के आलोक में शनिवार से कार्रवाई शुरू की गयी है.
हजारीबाग : शहर के धोबिया और झिंझरिया पुल में अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकार अधिनियम-2010 (एनजीटी) के आलोक में शनिवार से कार्रवाई शुरू की गयी है. डीसी आदित्य कुमार आनंद के निर्देश पर शनिवार को सदर एसडीओ विद्याभूषण कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान धोबिया तालाब मटवारी और कनहरी रोड मटवारी नाला, झिंझरिया पुल नाला से कोनार पुल तक अतिक्रमण का भौतिक सत्यापन के बाद अतिक्रमण करनेवाले लोगों को चिह्नित किया गया.
एनजीटी की रिपोर्ट और सदर अंचल की ओर से तैयार दस्तावेज का मिलान अतिक्रमण स्थल पर किया गया. अतिक्रमण करनेवालों को सदर अंचलाधिकारी ने नोटिस भेजने का निर्णय लिया.
एनजीटी की टीम ने किया था निरीक्षण: हजारीबाग शहर के बीचों-बीच नाला और तालाब अतिक्रमण मामले की जांच एनजीटी की टीम ने 25 जून 2020 को की थी. इसमें सदर एसडीओ नगर निगम आयुक्त और सदर अंचल को अतिक्रमण हटाने की जवाबदेही दी गयी थी. एनजीटी टीम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है.
क्या है मामला :
धोबिया तालाब और झिंझरिया पुल नाला के अतिक्रमण को लेकर महिला सविता कुमारी ने एनजीटी में शिकायत दर्ज करायी थी. 22 अगस्त 2016 को एनजीटी में केस नंबर ओए-99-2016 इजेड दर्ज किया गया. इसके तहत धोबिया तालाब थाना संख्या 157, प्लॉट नंबर 45 है. 1908 के सर्वे नक्शा के अनुसार साढ़े सात एकड़ भूमि में धोबिया तालाब फैला था. वर्तमान में अतिक्रमण के बाद भूमि पांच एकड़ में सिमट कर रह गयी है. इसी तरह झिंझरिया पुल नाला का भी अतिक्रमण हुआ है. 30 फीट चौड़ा नाला अतिक्रमण के बाद तीन से चार फीट रह गया है.
posted by : sameer oraon