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आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत में आम्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को दोषी जाते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी.

हजारीबाग.

प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत में आम्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को दोषी जाते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में सुरजीत मुंडा उर्फ वीडियो मुंडा और बिरसा मुंडा शामिल है. दोनों दोषियों को एक अन्य धारा में सात वर्ष कारावास एवं 10 हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा. यह मामला चरही थाना से संबंधित था. थाना प्रभारी द्वारा दर्ज एफआइआर के तहत 23 फरवरी 2014 को गुप्त सूचना के आधार पर चरही के बिरसा गंझू के घर टीपीसी संगठन के कुछ लोग होने की सूचना है. यहां संगठन के लोग बडी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे. पुलिस बिरसा गंझू के घर से दोनों आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफल हुई थी. पुलिस को इनसे राइफल की 36 कारतूस, 25 डेटोनेटर और 23 आइडीएल, जेल विस्फोटक बरामद हुआ था. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आशीष दुबे ने बहस में हिस्सा लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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