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बेला पैक्स अध्यक्ष से एक लाख 20 हजार रुपये वसूली का आदेश

बेला पैक्स अध्यक्ष सियाराम सिंह से एक लाख 20 हजार रुपये वसूली का आदेश जारी हुआ है.

राशन लेने की अहर्ता पर विधायक ने उठाया था सवाल

चौपारण.

बेला पैक्स अध्यक्ष सियाराम सिंह से एक लाख 20 हजार रुपये वसूली का आदेश जारी हुआ है. आदेश जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक संख्या 503 द्वारा निर्गत किया गया. यह जुर्माना वर्ष 2016 से 2024 तक हर माह राशन दुकान से उठाव किये गये अनाज की वसूली है. इसमें खाद्यान का बाजार दर सहित ब्याज की राशि शामिल है. राशि आठ जून तक जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा करना है. जमा नहीं करने पर अध्यक्ष सियाराम सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जायेगा.

क्या है मामला :

विधायक उमाशंकर अकेला ने उपायुक्त को लिखित शिकायत की है. इसमें सियाराम सिंह कार्ड नंबर 202006368675 पर राशन लेने की अहर्ता नहीं रखने की बात कही गयी. सीयाराम सिंह के पास पक्का मकान, ट्रैक्टर और दो पहिया वाहन रहने के बावजूद प्रत्येक माह राशन उठाने का आरोप है. इस शिकायत पर उपायुक्त द्धारा जांच किए जाने पर मामला सही पाया गया. इस पर डीएसओ ने पैक्स अध्यक्ष को लिखित आदेश देकर राशि जमा करने को कहा है.

पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं विधायक :

लाभुक सियाराम सिंह ने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विधायक द्वारा कार्रवाई कराई जा रही है. मैं किसान हूं. मिट्टी का मकान अभी हाल तक था. जानबूझकर प्रताड़ित करने के ध्येय से कार्रवाई की गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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