हजारीबाग शहर के सभी व्यावसायिक भवनों को रखना होगा अपना पार्किंग व्यवस्था

कई व्यस्त वाले मार्गों में बहुमंजिला भवन और होटल व दुकान के सामने अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़ा रहने से स्कूल बस, एबुलेंस जैसे आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को भी परेशानी उठानी पड़ती है

By Prabhat Khabar News Desk | January 6, 2024 6:04 AM
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हजारीबाग: हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के सभी व्यवसायिक भवनों को दोपहिया और चार पहिया वाहन खड़ा करने के लिए अपना पार्किंग रखना अनिवार्य है. पार्किंग की व्यवस्था नही रखने वाले व्यावसायिक भवन मालिकों पर निगम कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. जानकारी के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में करीब 4500 व्यावसायिक भवन है. इसमें 100 भवन बहुमंजिला व्यावसायिक भवन है. जिसमें विवाह भवन, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट शामिल है. बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 200 स्कावायर मीटर क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक भवन में 25 स्कावायर मीटर पार्किंग की व्यवस्था होना जरूरी है. इससे अधिक क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन निर्माण किया गया है तो उसी क्षेत्रफल के अनुसार मकान मालिक को पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी.

शहर में संचालित रेस्टोरेंट, स्कूल, होटल, विवाह भवन, मॉल, बहुमंजिला भवन समेत अन्य व्यावसायिक भवन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से ग्राहक, दुकानदार और मकान मालिक का वाहन सड़क के किनारे अनाधिकृत खड़ी कर दी जाती है. जिसके कारण शहर के सभी मार्गों में प्रतिदिन जाम की स्थिति लगी रहती है. कई व्यस्त वाले मार्गों में बहुमंजिला भवन और होटल व दुकान के सामने अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़ा रहने से स्कूल बस, एबुलेंस जैसे आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को भी परेशानी उठानी पड़ती है.

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पार्किंग व्यवस्था नहीं होने पर मकान मालिकों से जुर्माना वसूला जायेगा

निगम क्षेत्र में निर्मित जिन व्यावसायिक भवन के पास अपना पार्किंग का व्यवस्था नहीं है. वैसे मकान मालिकों से निगम प्रति माह जुर्माना वसूलेगा. इसकी तैयारी नगर निगम ने कर ली है. इस संबंध में नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने कहा कि जिन व्यावसायिक भवन के पास पार्किंग की व्यवस्था नही है वह नियमानुसार अपना पार्किंग का व्यवस्था कर लें. पार्किंग व्यवस्था नहीं होने पर नगर निगम अधिनियम के तहत ऐसे मकान मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगायेगा.

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